
नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब दो और गेटो में देना होगा प्रवेश शुल्क
– हाई कोर्ट के निर्देश पर 11 साल बाद फिर लगा पालिका टोल
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल नगर पालिका ने बारहा पत्थर और फांसी गधेरा क्षेत्र में दो नए टोल बूथो का संचालन शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 11 साल के बाद इन दोनों स्थानों पर टोल गेट संचालित हुए हैं। वर्ष 2014 में एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन दोनों टोल गेटो को बंद कर दिया था। वहीं शहर में लगातार बढ़ है वाहनों के दबाव को कम करने और बेहतर यातायात व्यवस्था संचालित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर अब इन दो गेटों पर 11 साल के बाद फिर से टैक्स लेना शुरू कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ सरस्वती खेतवाल ने बताया हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल दोनों गेट खोलने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार से 12 पत्थर और फांसी गधेरा में गेटों को पुनः संचालित कर दिया है। इन गेटों से नैनीताल शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नगर पालिका द्वारा पूर्व में पारित आदेश के तहत 300 रूपये देने होगे साथ ही रोजाना नैनीताल आने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपया सालाना पास बनाना अनिवार्य होगा। भुगतान के बाद ही अब वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जाएगा।
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पालिका की आय में होगी तीन गुना वृद्धि
भले ही हाई कोर्ट का आदेश पर्यटकों पर महंगाई का आदेश लेकर आया है तो वहीं नगर पालिका के लिए हाई कोर्ट के निर्देश किसी संजीवनी से काम नहीं है। अब तक केवल माल रोड में संचालित टोल टैक्स से नगर पालिका को सालाना 3 करोड रुपए की आय होती थी। अब दो नए गेट संचालित होने से नगर पालिका को सालाना तीन गुनी आय होने की उम्मीद है। जिससे घाटे में चल रही नगर पालिका के अच्छे दिन आना तय है।






















