हल्द्वानी से नैनीताल तक बनने वाले रोप वे पर संकट के बादल।

नैनीताल को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के मकसद से काठगोदाम से नैनीताल तक बनने वाले रोप वे पर संकट के बादल छा गए हैं क्योंकि रोप वे निर्माण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है और मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और टूरिज्म बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
अशोक विनिर्माण के मामले में नैनीताल निवासी अजय रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रोप-वे स्टेशन का निर्माण मनोरा पिक मैं करा जा रहा है जिससे आने वाले समय में बड़ा खतरा होगा क्योंकि मनोरा पिक रेते के ढेर के ऊपर बना हुआ है अगर इसमें कोई बड़ा निर्माण किया गया तो इससे नैनीताल को भी खतरा होगा क्योंकि मनोरा पीक के दोनों तरफ बलिया नाला और निहाल नाला है और इन दोनों नालों में लंबे समय से भूस्खलन हो रहा है जिससे नैनीताल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है अगर ऐसे में मनोरा पीक में कोई बड़ा निर्माण किया जाएगा तो उससे एक बड़ा खतरा उत्पन्न होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और टूरिज्म गवर्नमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।