मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को जारी किया नोटिस मांगा जवाब।
हेमा जोशी,नैनीताल।
नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडीकल कालेजों द्वारा छात्रो से मनमानी तरीके से फीस वसूलने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, सचिव आयुष, निर्देशक आयुष समेत 12 आयुर्वेदिक कलेजो को नोटिस जारी का जवाब पेश करने के दिये आदेश,,आपको बतादे की देहरादून निवासी मोहित उनियाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों की फीस 80 हजार से बड़ा कर 2 लाख 15 हजार रुपए कर दी है और छात्रों को फीस जमा करने के लिए कॉलेज प्रबंधन दबाव डाल रहे हैं,, साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कॉलेज प्रबंधन फीस बड़ा था तो उसको यह फीस नए शैक्षिणिक सत्र 2021 -22 पर लागु होना था,,, लेकिन कॉलेज प्रबंधन मनमाने ढंग से पुराने छात्रों से भी फीस वसूल कर रहा है जो नियम विरुद्ध है।साथ ही याचिकर्ता का कहना है कि कालेज को फीस नही देने पर उनको कालेज में पढ़ने नही दिया जा रहा है जिससे उनका पाठ्यक्रम लेट हो रहा है यही नही याचिकर्ता का यह भी कहना है कि उनका बी ए एमएस का कोर्स साढ़े चार साल का होता है और कालेजो द्वारा उनसे पाँच साल की फीस जमा करवाई जा रही है,,,मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार,सचिव आयुष, निर्देशक आयुष समेत 12 आयुर्वेदिक कलेजो को नोटिस जारी का जवाब पेश करने के आदेश दिए है।