प्रदेश में मीट की दुकान खुलने पर असमंजस्य,20 अगस्त के बाद बंद हो सकती उत्तराखंड में मीट की दुकान और स्लाटर हाउस।
प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस और खुले में काटे जा रहे हैं जानवरों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक अपना फाइनल जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं,, कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 20 अगस्त तक स्लॉटर हाउस को लेकर उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तो 20 अगस्त के बाद प्रदेश में खुले में काटे जा रहे जानवरो और बेचे जा रहे मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा,, वहीं मामले में शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसके बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी, कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार 20 अगस्त से पहले खुले में काटे जा रहे जानवरों और खुले में बेचे जा रहे मीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आए नहीं तो हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर प्रदेश भर में मीट की दुकान को बंद कर दिया जाएगा,, रुड़की निवाशी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोट में जनहित याचिका दायर कर कहा था की प्रदेश में अवैध रूप से स्लाटर हाउस चलाए जा रहे साथ ही कई जगहो में खुले में जानवर काटे जा रहे जो गलत है,,, और इस पर पुर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए,,,पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खुले में काटे जा रहे हैं जानवरों और मीट की दुकानों को 72 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश दिए थे। वहीं प्रदेश में स्लॉटर हाउस ना बनने पर हल्द्वानी निवासी अकरम ने याचिका दायर कर कहां है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कोई भी स्लाटर हाउस नही बनाए हैं, जिनसे उनको मीट बेचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, लिहाजा राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस बनाएं जाए।