प्रदेश के गृह सचिव की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाइकोर्ट ने जारी करा अवमानना नोटिश।
हेमा जोशी,नैनीताल।
हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न करना प्रदेश के गृह सचिव और राजस्व सचिव को महंगा पड़ सकता है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने और राजस्व सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर है साथ ही दोनों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।आपको बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी ग्राम प्रहरी प्रकाश सिंह और ग्राम रक्षक हर राम ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह लंबे समय से गांव की रक्षा कर रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा उन लोगों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा जिससे उनके परिवार के भरण-पोषण में काफी दिक्कतें आ रही हैं इसके लिए उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से वार्ता की लेकिन उनकी बात कभी नहीं सुनी गई और आखिर में थक हारकर हाईकोर्ट की शरण में आए हैं।
मामले को गंभीरता से लेते हैं नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार और गृह सचिव समेत राजस्व सचिव को आदेश दिए थे कि 8 सप्ताह के भीतर इन ग्राम प्रहरी और ग्राम रक्षकों को न्यूनतम वेतन देने समेत इनके प्रत्यावेदन को निरस्त करें,,, लेकिन 8 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ग्राम प्रहरियों और ग्राम रक्षको को न्यूनतम वेतन नहीं दिया क्या जिसके बाद याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह और हरक राम ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने आदेश का पालन ना करने पर प्रदेश के गृह सचिव और सचिव राजस्व के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर रहा है शादी दोनों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।