पंचायत चुनावों में संकट के बादल,संसोधित पंचायती एक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती।
राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है जिससे प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है।नैनीताल निवासी हिमांशु पांडे समेत प्रधान संगठन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2019 में किए गए पंचायती राज संशोधन एक्ट को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चे से अधिक वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो गलत है साथ ही सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक गेट से लागू करा जा रहा है जो नियम विरुद्ध है,,, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक्ट में बदलाव किया बदलाव किया जाता है तो उसको 300 दिन के बाद लागू किया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा बैक डेट में एक्ट लागू कर आ गया है,,,वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के 2 बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने वाले बदलाव के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधान के उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा साथ ही याचिका में हाई स्कूल पास की होने की बाध्यता को भी चुनौती दी है।