नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर फल पट्टी क्षेत्र में भूमि का लैंड यूज़ बदलने पर लगाई रोक,सरकार…

हेमा जोशी,नैनीताल।
नैनीताल हाई कोर्ट ने रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में आवासीय कालोनियो के निर्माण और स्टोन क्रेशर लगाने के साथ साथ फल पट्टी क्षेत्र का लेंड यूज बदलने पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 1995 के फल पट्टी सरंक्षण अधिनियम का पालन करने के आदेश दिए है, कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि फल पट्टी क्षेत्र में केवल व्यक्तिगत घर का निर्माण किया जा सकेगा, और याचिका के निस्तारण तक फल पट्टी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी या भू उपयोग परिवर्तित कर कृषक भूमि को आकर्षक घोषित करने का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि रामनगर निवासी अपूर्व जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर में लीची और आम के उत्पादन क्षेत्र के 26 गाॅव व उसके 3 किलोमिटर के क्षेत्र को सरकार ने 2002 में फलदार वृक्ष सरंक्षण अधिनीयम के तहत फलपटटी घोषित करी थी जिसमें फलदार पेडो के क्षेत्र में आवाशीय कालोनी व किसी भी प्रकार के उघोग लगाने पर प्रतिबंध लगाया था जिसमें केवल राज्य सरकार को विशेष परिस्थती में ही कोई निमार्ण की अनुमती थी, लेकिन रामनगर जिला प्रशासन द्धारा सरकार के इस आदेश के बाद भी 27 एकड फलदार पटटी को अकृषक घोषित कर उक्त क्षेत्र को रेता बजरी के का भंडारण ग्रह बना दिया गया है साथ ही बडे पैमाने में फल दार पेडो को काट दिया गया है और इस क्षेत्र में आवासीय कालोनियो को बनाने की अनुमति भी दे दी है इसको रोकने के लिए उनके द्वारा जनहित याचिका दायर की गयी है।