नैनीताल कोर्ट से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, टीएचडीसी समेत निर्देशक पुनर्वास को नोटिस जारी,ये है मामला।
टिहरी डैम डूब क्षेत्र से प्रभावितों को स्थापित ना करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, टीएचडीसी समेत निर्देशक पुनर्वास को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल निवासी महेंद्र कुमार समेत अन्य स्थानीय लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में टिहरी डैम डूब क्षेत्र से प्रभावितों को स्थापित ना किए जाने को लेकर याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने टिहरी डैम निर्माण के दौरान डूब क्षेत्र में आए प्रभावितों को विस्थापित करने के आदेश दिए गए थे. लेकिन आज तक राज्य सरकार ने डूब क्षेत्र में आए रोला कोट गांव को विस्थापित नहीं किया है.वहीं, डैम निर्माण के बाद से उनके गांव के लिए खतरा हो गया है. साथ ही उनके पैतृक घर और संपत्ति भी खतरे की जद में आ गए हैं. लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, और ना ही उनको विस्थापित कर रही है. जिनसे उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है.उधर, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार समेत निर्देशक पुनर्वास और टीएचडीसी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब एकल पीठ में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है, कि विस्थापन को लेकर उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।