एकतरफा कार्यवाही पर कोतवाल और महिला उप-निरीक्षक पर गिरी गाज, एफ आई आर के आदेश।
हेमा जोशी,नैनीताल।
9 जुलाई को पौड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट के वकील के घर घुसकर पुलिस द्वारा वकील और उनके माता-पिता के साथ मारपीट करने के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि मारपीट करने वाले कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, महिला उपनिरीक्षक संध्या नेगी, महिला उपनिरीक्षक दीक्षा सैनी समेत मनमोहन रौतेला व अन्य के खिलाफ 2 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच किसी दूसरे थाने के अधिकारी से करवाकर मामले की रिपोर्ट 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करे।
पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 9 जुलाई की रात उनके घर में करीब 7 से 8 पुलिस वाले सहित मनमोहन रौतेला और कई अन्य लोग उसके घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की साथ ही घर में रखे 10 से ₹12000 भी लूट लिए के ले गए। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इन लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई और उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी,, जिसके बाद पुलिस उनको व उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनकी 79 साल की मां के पेट में लात घूंसे मारे जिसमे वो घायल हो गयी और गाली गलौज की, वहीं पुलिस के द्वारा उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह मारापीटा गया जो गंभीर अवस्था में अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। साथ ही पौड़ी के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर वह पौड़ी में दिखा तो उसे वह गोली मार देंगे वही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है।आज मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के भीतर उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करे।
बाइट ललित बेलवाल पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन नैनीताल हाई कोर्ट।