उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार 2 दिन के भीतर करें उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, हाई कोर्ट।

हेमा जोशी,नैनीताल।
लॉक डाउन के कारण उत्तराखंड से बाहर फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 15 मई तक प्रदेश की सीमाओं पर थर्मल टेस्टिंग,रैपिड टेस्टिंग,और एंटिजिग टेस्टिंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं वहीं कोर्ट ने स्टेट लीगल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के वॉलिंटियरो को राहत और रिलीफ काम करने के लिए नियुक्त करा है, कोर्ट ने इन वॉलिंटियरो से रिलीफ कैंपों की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी सचिदानन्द डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिये घोषित लॉक डाउन से प्रभावित लोंगों की मदद करने की मांग की थी।