उत्तराखंड में बने अवैध मंदिर,मस्जिद और गुरुद्वारे होंगे ध्वस्त,HC का आदेश

हेमा जोशी,नैनीताल।
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानो व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाये गए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा व चर्चो को 23 मार्च तक 2020 तक हटाने के आदेश दिए है,
आज सरकार ने इनको हटाने के लिए कोर्ट से एक साल का समय मांगा परन्तु कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायलय का आदेश 29 सितम्बर 2009 का हवाला देते हुए 23 मार्च 2020 तक सभी अवैध रूप से बने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा व चर्च को हटाने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।पूर्व में।कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितम्बर 2009 में एक आदेश जारी कर सभी राज्यो को निर्देश दिए थे कि वे सार्वजनिक स्थानों व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाये गए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च को हटाए परन्तु अभी तक उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नही किया। मामले के अनुसार इन द मैटर ऑफ रिमूवल आफ इल्लीगल रिलिजियस स्ट्रेक्चर ऑन द पब्लिक लैंड के रुप में कोर्ट ने जनहित याचिका का संज्ञान लिया है। जिसमे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से बनाये गए मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा को नही हटाया गया।