क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन रद्द होने के मामले में Hc ने सचिव पंचायत और निदेशक पंचायत से मांगा जवाब।

नरेंद्र नगर के जय कोर्ट मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सचिव पंचायत और निर्देशक पंचायत को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि नरेंद्र नगर के जय कोर्ट निवासी पूर्व प्रधान वीर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे और उनका जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्विरोध चयन भी हो रहा था लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनके बच्चे 2 से अधिक है, जिस वजह से उनका नामांकन रद्द किया जिसको वीर सिंह द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी और अपना नामांकन बहाल करने की मांग की।
मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं